कोलकाताः ममात बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है जिसके तहत तृणमूल को पार्टी के तीन बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति मिली हुई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी है, ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी को राहत मिलेगी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा किया गया बदलाव केवल आगामी विधानसभा उपचुनावों तक ही सीमित एक अंतरिम व्यवस्था है। इसलिए इसे बैंक खातों के वित्तीय प्रबंधन पर लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट को 29 जनवरी 2027 तक या अगले आदेश तक पार्टी के तीन बैंक खातों का संचालन जारी रखने