दिल्ली-NCR में आज यानि 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल’ का नया नियम पूरी तरह लागू हो गया है। इस कड़े नियम के तहत यदि आपके के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा।
यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत सर्दियों में बढ़ने वाले स्मॉग और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही कोई गाड़ी ईंधन के लिए पहुँचती है, यह सिस्टम परिवहन विभाग के डेटाबेस से गाड़ी का नंबर तुरंत स्कैन कर लेता है।
अगर सिस्टम को वाहन का PUC एक्सपायर या अमान्य मिलता है, तो पेट्रोल पंप पर तुरंत एक लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट होती है जिसमें गाड़ी का नंबर बोलकर ईंधन देने से मना कर दिया जाता है।
यह नियम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सख्ती से लागू किया जा रहा है।
यदि आप दिल्ली-एनसीआर में गाड़ी चला रहे हैं, तो तुरंत अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करें और वह खत्म हो गया है, तो नजदीकी PUC सेंटर पर जाकर इसे तुरंत अपडेट करवाएं।








