कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा, FD समेत 6 नियमों में आज से हुए बड़े बदलाव

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एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। महीने की पहली तारीख आम लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आती है। 1 अक्टूबर 2026 भी इससे अलग नहीं है। इस बार LPG सिलेंडर, बैंकिंग, FD, ATM से लेकर गाड़ियों की कीमत और LPG सब्सिडी तक कई नियमों और कीमतों में बदलाव की जानकारी सामने आई है।

19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे कारोबारों की लागत पर पड़ सकता है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

FD कराने वाले ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से बदलाव हुए हैं। RBI के दिशानिर्देशों के तहत बल्क FD की सीमा और उससे जुड़े ब्याज नियमों में संशोधन किया गया है। इसका असर बड़े डिपॉजिट रखने वाले ग्राहकों और उनके निवेश पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है।

टीवी, AC और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट और कस्टम्स ड्यूटी में बदलाव के कारण कुछ कंपनियां अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दी हैं, जो आज से लागू होंगी।

SBI ग्राहकों के लिए ATM से जुड़े शुल्क के नियमों में भी बदलाव किया गया है। निर्धारित मुफ्त सीमा से ज्यादा ATM से कैश निकालने या गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन करने पर लागू सेवा शुल्क के नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन यानी e-KYC को लेकर नियम सख्त किए गए हैं। जिन ग्राहकों की आधार e-KYC पूरी नहीं होगी, उनकी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है।

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Author: News 7

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