दिल्ली में अब स्कूल नहीं मांग सकेंगे 3 महीने की एडवांस फीस, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्ली: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अब कोई भी मान्यता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल माता-पिता पर एक साथ दो या तीन महीने की फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकेगा।

निदेशालय को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल जबरन तिमाही (Quarterly) फीस वसूल रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों पर काफी आर्थिक बोझ एक साथ पड़ता है। अभिवावकों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए DoE ने साफ किया है कि फीस अब मासिक आधार पर ली जाए।

निदेशालय ने साफ किया है कि अगर कोई अभिभावक अपनी इच्छा से एक साथ ज्यादा महीनों की फीस जमा करना चाहता है तो स्कूल उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसे अनिवार्य बनाना पूरी तरह गलत होगा। साथ ही फीस समय पर न देने या एक साथ ज्यादा फीस न जमा करने पर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई, प्रवेश या सुविधाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो इन नियमों को 7 दिनों के भीतर अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शितकरें।अगर कोई स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्कूलों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सरकार कभी भी अचानक निरीक्षण कर सकती है।

News 7
Author: News 7

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