कुत्ते ने काटा तो राज्य सरकार को देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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नई दिल्ली- दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आज  यानि 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आवारा कुत्ते के काटने से किसी की मौत होती है या कोई जख्मी होता है, तो इसके लिए राज्य सरकारें सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगी और उन्हें भारी मुआवजा देना होगा।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में आवारा जानवरों को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया है। अब हर कुत्ते के काटने, चोट या मौत के मामले में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देने के लिए कहा जाएगा।

कोर्ट ने ‘डॉग लवर्स’ और कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा “अगर आप जानवरों से इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने घर ले जाएं। वे सड़कों पर घूमकर लोगों को क्यों काट रहे हैं?

 

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Author: News 7

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