नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया.कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह परिवार एक ‘क्रिमिनल एंटरप्राइज’ की तरह काम कर रहा था.
कोर्ट ने संदेह की कसौटी पर पाया कि लालू और परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई थी. चार्जशीट में लालू यादव के करीबी सहयोगियों को नौकरियों के बदले जमीन अधिग्रहण में सह-साजिशकर्ता के रूप में मदद मिली.
कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार की बरी करने की मांग की दलील सही नहीं है. इसके साथ ही, इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे.
लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 98 आरोपियों में से 52 लोगों को कोर्ट ने आरोप मुक्त भी किया है।










