सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 12 हफ्तों में कराने के निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून है. और अब यही जुनून जम्मू-कश्मीर में फिर से परवान चढ़ने की उम्मीद जगी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के चुनाव अगले 12 हफ्तों के भीतर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में कराए जाएं.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती जेकेसीए चुनावों की निगरानी के लिए सहमत हो गए हैं. पीठ ने कहा कि जेकेसीए का संविधान पंजीकृत हो या न हो, चुनाव संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.

पीठ को बताया गया कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने जेकेसीए चुनाव कराने के लिए 12 हफ्तों का समय मांगा है. पीठ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से केंद्र शासित प्रदेश की क्रिकेट संस्था के चुनाव कराने में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को हर संभव सहायता प्रदान करने को भी कहा.

इससे पहले कोर्ट ने जेकेसीए के नए संविधान को बरकरार रखा था. संविधान का मसौदा बीसीसीआई की देखरेख में तैयार किया गया था. संविधान को लागू करने के लिए, बीसीसीआई ने जून 2021 में एक उप-समिति नियुक्त की, जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी शामिल थे.

लंबे समय से विवादों और अस्थिरता में फंसे जम्मू-कश्मीर क्रिकेट प्रशासन के लिए यह फैसला नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है. कोर्ट के निर्देश से वहां के खिलाड़ियों में नई उम्मीद जगी है कि अब क्रिकेट की प्रतिभाओं को सही मंच और अवसर मिलेगा.

News 7
Author: News 7

Leave a Comment

और पढ़ें

Orpheus Financial