तृणमूल कांग्रेस के नाम और सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला लेने का दिया निर्देश

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर चुनाव आयोग को चार महीने के अंदर अंतिम फैसला सुनाने का बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला लंबे समय तक नहीं खिंचना चाहिए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपने-अपने एफिडेविट और काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग को मामले पर अंतिम फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। इस तरह पूरी प्रक्रिया अधिकतम चार महीने में पूरी करनी होगी।

यह आदेश ममता बनर्जी की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के मूल नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अंतरिम फ्रीज आदेश को रद्द नहीं किया है। आगामी विधानसभा उपचुनावों (नंदीग्राम और रेजीनगर) के लिए दोनों गुटों को अस्थाई नाम और प्रतीक आवंटित किए गए हैं।

 

News 7
Author: News 7

Leave a Comment

और पढ़ें

Orpheus Financial