नई दिल्ली: दो हज़ार रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। यह चार्ज ग्राहकों के बजाय पेमेंट लेने वाले मर्चेंट्स को देना होगा। 2,000 रुपये तक के UPI पेमेंट पर MDR नहीं लगेगा। तय नियमों के तहत आने वाले छोटे विक्रेताओं को भी इस चार्ज से छूट मिलेगी।
आज यानी मंगलवार को हुई UPI स्टियरिंग कमिटी की मीटिंग में 2,000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 40 बेसिस पॉइंट तय किया गया है। यानी इस लिमिट से ज्यादा के पेमेंट पर मर्चेंट्स को चार्ज देना होगा। UPI से किए गए हर 100 रुपए के पेमेंट पर 40 पैसे या हर 10,000 रुपए के पेमेंट पर 40 रुपए चार्ज लगेगा। पेमेंट लेने वाले मर्चेंट्स पर चार्ज लगने का यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा।
UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले पैसे के ट्रांसफर भी फ्री रहेंगे। P2PM व्यवस्था के तहत आने वाले छोटे व्यापारियों को भी MDR से छूट मिलेगी।
नए नियम के मुताबिक Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM जैसे पेमेंट ऐप्स को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि वे यूजर्स से किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म फीस या हिडन चार्ज नहीं वसूल सकते।









