रांची: JPSC के बाद JSSC CGL की नियुक्ति रद करने के आदेश पर भी झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परीक्षा के माध्यम से चयनित 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नौकरी पर तत्काल मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है।
सोरेन सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL समेत कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ CGL से चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद JSSC CGL के चयनित 1,932 अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। हालांकि, यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को इस पूरे मामले पर अपना जवाब और प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 7 सितंबर 2026 तक का समय दिया है।
सरकार ने 18 अगस्त को JSSC CGL समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके अलावा छह परीक्षाओं को स्थगित किया गया, जबकि 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है।









