पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दे दी है। उनको अगली सुनवाई तक इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश दिया है। इमरान खान पिछले 3 साल से अदियाला जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने अधिकारियों को उनके इलाज और मेडिकल जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तीन जजों की बेंच ने यह आदेश जारी करते हुए इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है। साथ ही उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पताल के बाहर कानून-व्यवस्था न बिगड़े।
कोर्ट ने कहा है कि जेल और अस्पताल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें हफ्ते में एक बार अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति मिले।
उनके परिवार और पार्टी ने आरोप लगाया था कि जेल में इमरान खान को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं और मुलाकात की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह आदेश जारी किया है।
PTI ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य आदेश है। हम चाहते थे कि ऐसा पहले ही हो गया होता, ताकि उनकी आंख और सामान्य स्वास्थ्य में इतनी गिरावट न आती।









