धामी कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पशुपालकों, श्रमिकों, छात्रों और युवाओं को कई सौगातें

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देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खास बात यह है कि प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिल सकेगा।इसके साथ ही श्रमिकों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

15 प्रस्तावों को मंजूरी: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी बूटियों को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान देना होगा।

कैबिनेट के अहम pफैसले

  • उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी
  • हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी
  • उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी
  • उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए बनाई गई नियमावली. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी
  • जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी लागू. अब योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा
  • उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा
  • गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा
  • उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली।नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे. शिकायतों का त्वरित समाधान होगा. शिकायत सामिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है
  • छंटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा
  • वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी

धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब गौ पालन योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। गौ पालन योजना में 75 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत अधिकतम दो पशु तक ले सकते हैं।

उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए नियमावली बनाई गई है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली है।

 

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Author: News 7

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