नई दिल्ली: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329(b) का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन खारिज किए जाने और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने माना कि चुनाव के बीच में ऐसी याचिकाएं स्वीकार करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को छूट दी है कि वे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर कर इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं।
दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया था। बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई थी कि उन्होंने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित नोटिस से जुड़े तथ्यों को अपने चुनावी हलफनामे में छिपाया है। इसके विरोध में मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।









