चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का डेलिगेशन , राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करने का किया विरोध, कहा- रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय कानूनी रूप से गलत

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नई दिल्ली : मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस पार्टी के एक हाई-लेवल डेलिगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के असंवैधानिक तथा लोकतंत्र विरोधी फैसले को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग से मुलाक़ात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की। और चुनाव आयोग के साथ विस्तार से चर्चा की और सारे तथ्य उनके सामने  पेश किए।”

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “पहली बात ये है कि यह प्राइवेट शिकायत है, प्राइवेट शिकायत बेबुनियाद हो सकती है और उसमें कोई दम नहीं हो सकता है। दूसरा कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना है, जो एक न्यायिक और स्वतंत्र प्रक्रिया है। नटराजन को केवल अदालत के सामने पेश होने और यह बताने के लिए नोटिस मिला था कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें जो नोटिस मिला, वह संज्ञान लिए जाने से पहले का था।

चुनाव आयोग के नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अपने कानून, ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ (Representation of the People Act) की धारा 33A में कहा गया है कि जानकारी का खुलासा केवल उन मामलों में जरूरी है जहां सजा दो साल से अधिक हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल उन मामलों में जहां आरोप तय किए गए हों।

कानून की नजर में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कोई आपराधिक मामला नहीं बनता कि मैं किसी और के खिलाफ कोई आरोप लगाऊं और उस पर संज्ञान न लिया गया हो। उन्होंने संज्ञान न लिए जाने के बावजूद नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया, जिसका मतलब है कि कोई आपराधिक मामला नहीं था जिसे वह बता सकती थीं। जबकि धारा 33A कहती है कि संज्ञान लिए जाने के बाद जांच होगी, जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होगी।

सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से तुरंत फैसला लेने का अनुरोध किया है।उन्होंने कहा, नाम वापस लेने के दिन आए हैं अभी काफी समय है। यह आदेश पूरी तरह से गलत, साफ तौर पर गैर-कानूनी और बिना किसी कानूनी आधार के है, और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

 

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Author: News 7

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