कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम में दर्ज मामले में उन्हें एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की जाए।
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था, इस पर असम सीएम की पत्नी की शिकायत पर गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और पवन खेड़ा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था।इससे पहले, असम पुलिस की एक टीम इस मामले के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए खेड़ा के दिल्ली स्थित घर गई थी.










