स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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प्रयागराजः शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत दे दी है।

जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। 27 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है। सबसे अहम शर्त यह है कि दोनों पक्ष (शंकराचार्य और आशुतोष) मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन अर्जी दे सकता है।

 जांच में सहयोग करेंगे शंकराचार्य:

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में 27 फरवरी को शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा था कि फैसला आने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। शंकराचार्य पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे।

 

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Author: News 7

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