नई दिल्ली: UPSC ने इस साल 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम कड़े नियम लगाए गए हैं. अब कार्यरत (IAS) और (IFS) अधिकारी एग्जाम नहीं दे सकेंगे. वहीं, आईपीएस (IPS) अधिकारी भी दोबारा उसी पद के लिए एप्लाई नहीं कर सकेंगे.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार 4 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन में आयोग ने तमाम बदलाव किए हैं. सर्विस एलोकेशन और डिजिटल सुरक्षा के बदलाव को भी शामिल किया गया है. आयोग ने आईपीएस (IPS) अधिकारियों के लिए नियमों को ज्यादा कड़े और सख्त बनाए हैं.
इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य बार-बार परीक्षा देकर सीटें खाली छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना है।जो उम्मीदवार पहले से ही (IAS) या (IFS) में नियुक्त हैं और सेवा में बने हुए हैं, वे CSE 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) पास करने के बाद IAS/IFS के लिए नियुक्त हो जाता है, तो उसे मुख्य परीक्षा (Mains) देने की अनुमति नहीं होगी।
IPS के लिए सख्त नियम: जो उम्मीदवार पहले से ही भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हैं, वे परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन वे दोबारा IPS सेवा का विकल्प नहीं चुन सकेंगे। उन्हें केवल उच्च सेवाओं (जैसे IAS या IFS) के लिए ही विचार किया जाएगा।









