नई दिल्ली: कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिक खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा ने RS डिप्टी चेयरमैन के प्रस्ताव खारिज करने को चुनौती नहीं दी. लोकसभा स्पीकर और RS चेयरमैन दोनों ने प्रस्ताव पास नहीं किया इसलिए जॉइंट कमेटी संभव नहीं है.
जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि Judges (Inquiry) Act, 1968 में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दिए जाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति से परामर्श किए बिना समिति गठित की.










