देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है.
कैबिनेट के अहम फैसले:
छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा दी जाए. इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. पहले चरण में 7 एक्ट को शामिल किया गया है.
भारत सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए अतिरिक्त एफआईआर देने का सुझाव दिया था. जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किए हैं.
कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक को हटाया गया.
एग्रिकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट बना सकते थे. लेकिन इस भूमि पर रिसॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं थी. ऐसे में अब एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट के साथ ही अब रिसॉर्ट भी बना सकेंगे.
उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश को मिली मंजूरी.
उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली. ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी. इसके लिए एक संस्था का चयन किया जाएगा.
नैनी सैनी एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया था, जिसे विचलन के जरिए अनुमति दी गई थी. ऐसे में अब इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है.










