देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य कर्मियों को न केवल महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है, बल्कि दीपावली पर बोनस देने से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है. जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ और कब से होगा लागू?
बता दें कि उत्तराखंड में दीपावली से पहले कर्मचारियों के बीच बोनस और महंगाई भत्ता मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी. इसके लिए राज्य कर्मी भी सरकार से दीपावली पर तोहफे की उम्मीद कर रहे थे. ऐसे में अब सरकार ने कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता देने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद शासन ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया है.
इन्हें मिलेगा बोनस का लाभ: राज्य सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी और स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस दिए जाने का फैसला किया है.
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 की सीमा तक बोनस दिए जाने का आदेश जारी किया गया है. इसमें राज्य के समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी और राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के समूह ‘सी’, ‘डी’ के कर्मचारी जो उत्पादकता से संबंध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बोनस दिए जाने का निर्णय हुआ है.
देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य कर्मियों को न केवल महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है, बल्कि दीपावली पर बोनस देने से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है. जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ और कब से होगा लागू?
बता दें कि उत्तराखंड में दीपावली से पहले कर्मचारियों के बीच बोनस और महंगाई भत्ता मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही थी. इसके लिए राज्य कर्मी भी सरकार से दीपावली पर तोहफे की उम्मीद कर रहे थे. ऐसे में अब सरकार ने कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता देने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद शासन ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया है.
इन्हें मिलेगा बोनस का लाभ: राज्य सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी और स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस दिए जाने का फैसला किया है.
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 की सीमा तक बोनस दिए जाने का आदेश जारी किया गया है. इसमें राज्य के समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी और राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के समूह ‘सी’, ‘डी’ के कर्मचारी जो उत्पादकता से संबंध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बोनस दिए जाने का निर्णय हुआ है.










