यूपी: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड केस में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। इस मामले में फैसला जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सुनाया। सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा।
इस मामले में जुलाई- 2025 में ट्रायल शुरू होने के बाद करीब 13 महीने तक कोर्ट में बहस चली। सौरभ राजपूत के परिवार ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
17 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में नीले ड्रम में मिला था। पुलिस ने 19 मार्च, 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 17 मार्च को सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में नीले ड्रम में मिला था। मेरठ में हुई हत्या की इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। शव को ठिकाने लगाने के लिए पति सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया था और 5 मार्च को हत्या के बाद मुस्कान-साहिल शिमला घूमने निकल गए। हत्या के 13 दिन बाद यानी 16 मार्च को मुस्कान-साहिल के कत्ल के सबूत पुलिस के हाथ लग गए। हत्याकांड के करीब 15 दिन बाद 17 मार्च 2025 को सौरभ का शव उसके ही घर में रखे ड्रम से बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे भे दिया था।








