दिल्ली दंगा 2020: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले मेंं ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपी दोषी करार, छह को कोर्ट ने किया बरी

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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं।

कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं।

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया।

चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया। खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई। शर्मा की हत्‍या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी।

अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 109,114,147,148,149,436,15 3A,505,365,302,201,120B,34 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

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Author: News 7

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