जम्मू-कश्मीर: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ा कानूनी एक्शन लिया गया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। NIA की याचिका पर जम्मू की अदालत ने ये वारंट जारी किया है। याचिका में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है।
NIA ने कोर्ट को बता दिया है कि हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। नए आपराधिक कानूनों के तहत फरार आरोपी के खिलाफ गैरमौजूदगी में ट्रायल का प्रावधान किया गया है। अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
एनआईए की जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साबित हुआ है कि हाफिज सईद ने पाकिस्तान में बैठकर ही पहलगाम हमले की पूरी साजिश रची थी, वहां से आतंकियों को निर्देश दिए और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की थी। हमले का मास्टर माइंड हाफ़िज़ सईद ही था।
यह आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसारण घाटी में हुआ था। आतंकवादियों ने पर्यटकों का नाम और धर्म पूछकर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 25 पर्यटकों समेत 26 नागरिकों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।









