पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा, केंद्र सरकार ने बढ़ाई आवेदन फीस, 1 जुलाई से नई फीस लागू

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर नई दरें जारी की हैं जो 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।

18 साल से ऊपर के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। तत्काल में 5,000 रुपये लगेंगे। 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 2,000 से बढ़कर 3,500 रुपये और तत्काल के 6,000 रुपये हो गए हैं।

इसके अलावा नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने और खोए या खराब हुए पासपोर्ट के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे।

अगर पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया पासपोर्ट बनवाने पर पहले से ज्यादा खर्च आएगा। 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 5,000 रुपये और तत्काल शुल्क 7,500 रुपये कर दी गई है।60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 6,000 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 8,500 रुपये देना होगा।

18 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है। वहीं तत्काल के लिए अब 4,250 रुपये देने होंगे। अगर बच्चे का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो सामान्य शुल्क 4,250 रुपये और तत्काल शुल्क 6,750 रुपये कर दिया गया है।

अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और पुरानी दरों का फायदा उठाना है तो 1 जुलाई से पहले आवेदन करना होगा।

इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर यह साफ कर दिया है कि पासपोर्ट  एक यात्रा दस्तावेज़ है, जिसे सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा  के लिए जारी करती है। यानी कि किसी के पास पासपोर्ट होने मात्र से उसकी नागरिकता सिद्ध नहीं हो जाती। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद देश भर में इसे लेकर काफी राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि आखिर नागरिकता का असली प्रमाण क्या है।

 

 

 

 

 

 

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Author: News 7

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