नई दिल्ली: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के 16 दिसंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दरअसल, 16 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है.
ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी. ईडी ने आगे कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. वहीं, एएसजी एसवी राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.








