योगी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। हालांकि, शासनादेश के मुताबिक बोनस की 25 प्रतिशत राशि का नकद भुगतान होगा और 75 प्रतिशत भविष्य निधि में जमा होगी।
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा।
जो कर्मचारी 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त (Retire) हो रहे हैं, उन्हें इस बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी। जिससे प्रदेश के करीब 18 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार ने दैनिक वेतनभोगियों को भी इसमें राहत दी है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है, वे भी बोनस के पात्र होंगे। उन्हें अधिकतम ₹1,184 तक का बोनस सीधे खाते में मिलेगा।









