पंचायत सहायक को अब नहीं हटा सकेंगे प्रधान और सचिव, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया ऐलान

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यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायक को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि पंचायत सहायक को अब प्रधान और सचिव नहीं हटा सकेंगे। पंचायत सहायक को डीएम की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब सीधे पंचायत सहायक के खाते में पैसा जाएगा। उसे 9 हजार रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से इसकी अनुमति ले ली गई है।

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायक की संख्या है। अब इन लोगों को कैशलेस सुविधा भी दी जाएगी। ओपी राजभर बोले कि सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है।

हम लोगों ने सारे मामले को देखा और उसके बाद पंचायत सहायकों के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। 9 हजार रुपये का मानदेय इनको मिलेगा और कोई भी प्रधान, सेक्रेटरी के साथ मिलकर इनको नहीं हटाएगा। इसको लेकर आदेश जारी हो चुका है।

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Author: News 7

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