नई दिल्ली:साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के दोषी ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा, अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई , उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी। कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया है। कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था।
इससे पहले, कोर्ट ने 13 जुलाई को पाचों को दोषी करार देते हुए इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया था उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं। कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं।
आईबी अधिकारी अकिंत शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी। उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था।
दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून, 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रूप दिया। चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी।अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रूप से टारगेट किया। खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी थी।









