पटना: खान सर उर्फ़ फैजल खान को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फैजल खान के वकील ने बताया कि दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि फैजल खान के खिलाफ आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अब इस पूरे मामले की सुनवाई अब 20 जून को होगी।
यह मामला 2 जून 2026 को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान सर के कोचिंग संस्थान (Khan Global Studies) के बाहर हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ से जुड़ा है।पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और गिरफ्तार किए गए दो गार्डों के बयानों के आधार पर खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट में दलील दी कि यह FIR खान सर की छवि को खराब करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के दौरान गार्डों ने केवल आत्मरक्षा (Self-Defense) में हवा में फायरिंग की थी, भय फैलाना उनका मकसद नहीं था।
पटना जिला अदालत ने पुलिस को केस डायरी और सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।









