नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त आदेश दिया है वे विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताब-कॉपी या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर न करें। अभिभावकों को कॉपी, किताब और ड्रेस खरीदने के लिए अपनी पसंद की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
शिक्षा निदेशालय ने बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईएआर), 1973 और दिल्ली बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत यह निर्देश उन शिकायतों के मद्देनजर जारी किया गया है कि कुछ स्कूल अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
साथ ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन नहीं होने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हम आपको बता दें कि कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि निजी स्कूलों की तरफ से उन्हें तय दुकान से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी आदेश में साफ किया गया है कोई भी स्कूल ऐसा समझौता नहीं कर सकता जिससे अभिवावक किसी खास दुकान या सप्लायर से किताबें, कॉपी, स्कूल बैग या ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य हों।
अगर कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता है तो अभिवावक उप शिक्षा निदेशक डॉ, राजपाल सिंह से हेल्पलाइन नंबर 9818154069 या ddeac1@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।








