बिहार में खुलेआम मांस बेचने पर सरकार ने लगाई पाबंदी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लाइसेंस अनिवार्य

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पटना:  बिहार सरकार ने खुलेआम सड़क किनारे मांस बेचने पर पाबंदी लगा दी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सावल के जवाब में उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खुलेआम सड़क किनारे मांस बेचने पर अब कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही मांस बेच पाएंगे. अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.

“कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा. किसी की भावना को आहत नहीं करेगा. नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है, उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी.”– विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ‘यह धारा 345 (1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा. ये मामला सबको हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं. ताकि स्वच्छ जन स्वास्थ्य एवं नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसी की भावना आहत नहीं हो.’

नियम का उल्लंघन करने पर एक्शन: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मास बिक्री के व्यवसाय के अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारियों दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानाांतरित करने और अवैध दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि दरभंगा समेत कई जगहों पर इसको लेकर पहल भी शुरू हो गई है. आने वाले दिनों में इसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा.

 

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Author: News 7

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