लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक 32 साल के युवक शोएब की मौत के बाद सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जब यूपी में चाइनीज मांझा बैन है तो लोगों को कैसे मिल रहा है।
सीएम ने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश देते हुआ कहा कि अब चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या माना जायेगा। उन्होंने पुलिस को प्रदेश भर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
चाइनीज मांझे पर कोर्ट और एनजीटी ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी बाजार में चाइनी मांझा बिक रहा है। चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा हो सकती है।









