असम में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा, हिमंत सरकार बहुविवाह पर रोक लगाने को ला रही है कानून, असम बहुविवाह निषेध विधेयक को दी मंजूरी

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गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने रविवार को ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य छठे अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं को प्रतिबंधित और समाप्त करना है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि यह विधेयक 25 नवंबर को असम विधानसभा सत्र में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा. बहुविवाह उस व्यक्ति के संबंध में निषिद्ध है जो विवाह नहीं करेगा यदि उसका कोई जीवित जीवनसाथी है या वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके दूसरे जीवनसाथी से कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है या किसी ऐसे विवाह का पक्षकार है जो अभी तक तलाक के आदेश द्वारा भंग या रद्द नहीं हुआ है.

असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करता है क्योंकि बहुविवाह के कारण उन्हें अत्यधिक पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है. असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने के लिए समाज को सुव्यवस्थित करने के घोषित उद्देश्य से यह विधेयक तैयार किया गया है.’

उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के तहत दूसरी या इससे अधिक बार विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान होगा. इसके साथ ही सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं की स्वीकृति दी।

 

 

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Author: News 7

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