IPS सुसाइड केस: वाई पूरन की पत्नी ने FIR पर उठाए सवाल, कहा- “SC-ST एक्ट की सही धाराएं नहीं लगाई”, संशोधन की अपील

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चंडीगढ़: आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ SSP को पत्र लिखा है. उन्होंने FIR में संशोधन की मांग की है. पत्र में लिखा है कि “FIR में आरोपियों के नाम का साफ तौर पर उल्लेख नहीं है. एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं लगानी चाहिए थी. वह भी नहीं लगाई गई है. FIR की बिना हस्ताक्षर वाली कॉपी मुझे दी गई है. इसमें अधूरी जानकारी है. मुझे अभी तक सुसाइड नोट की कॉपी जो पूरण कुमार की जेब से मिली थी. वह पुलिस ने नहीं दी है. इस सुसाइड का जो ट्रिगर प्वाइंट था. जिसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं. डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारणिया. उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है. सभी आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में लिखे जाने चाहिए. इसलिए FIR में तुरंत संशोधन किया जाए”

इससे पहले वीरवार को चंडीगढ़ पुलिस ने वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की थी. चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि कर बताया था कि “एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है.” चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, यूटी चंडीगढ़ में धारा 108 आरडब्ल्यू 3(5) बीएनएस और 3(1)(आर) पीओए (एससी/एसटी) अधिनियम के तहत वाई पूरन कुमार के फाइनल नोट में जिक्र किए गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 156 दर्ज की गई है.

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Author: News 7

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