मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया दोषमुक्त, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

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यूपी: मानहानि केस में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुक गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनाया।

साल 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को यह मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

फैसले के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे। जैसे ही कोर्टरूम से राहुल गांधी के बरी होने की खबर बाहर आई, वैसे ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और नाच गाकर खुशी जाहिर करने लगे। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखा है

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानहानि के मुकदमें राहुल पर तमगे हैं। उनके पास हथियार है- डराना, मुकदमें करना। हमारा नेता लड़ेगा। हमारे लिए ही नहीं लोकतंत्र के लिए राहत की खबर है।

वहीं राहुल गांधी के दोषमुक्त होने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने भले ही दोष मुक्त किया हो लेकिन देश की जनता नहीं करेगी।

 

 

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Author: News 7

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