चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

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नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की सजा पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत दे रखी है। अब लालू यादव की जमानत जारी रहेगी।

चारा घोटाला मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करने की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को इस मामले में लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर अपील का निपटारा कर लिया जाए।साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को फिलहाल खुला रखा गया है।

अब इस मामले की आगे की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मुद्दों को खुला रखा है, यानी अपील की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

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Author: News 7

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