देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इस दिशा में धामी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक निर्णय लिया है। जिसके तहत, उत्तराखंड सरकार ने वन दरोगा भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र आहर्ता संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उत्तराखंड में अब 35 साल के युवा भी वन दरोगा बन सकते हैं. धामी कैबिनेट ने वन दरोगा भर्ती में बड़े बदलाव किये हैं।
उत्तराखंड में अभी तक वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट थी। जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर स्नातक कर दिया है। यानी अब ग्रेजुएशन कर चुके युवा ही वन दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक आवेदन के लिए उम्र की सीमा , कम से कम 18 साल से अधिकतम 28 साल थी। जिसमें राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए उम्र की आहर्ता को 21 साल से अधिकतम 35 साल कर दिया है। ऐसे में अब 35 साल तक के युवा भी वन दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 साल की गई।वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष की गई।
- वन दरोगा के शैक्षिक अहर्ता को इंटरमीडिएट से बढ़कर स्नातक किया गया है।
- उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों का वर्दी निर्धारण को मिली मंजूरी।
- कुंभ मेले में एक करोड़ तक के काम को मेला अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे।
- 5 करोड़ तक के काम को गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर करेंगे।
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 के संशोधन को मिली मंजूरी।
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में होंगे।
- उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन को मिली मंजूरी।
- वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में किए गए संशोधन को मिली मंजूरी।
- परिवहन विभाग में 250 बसों को खरीदने संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- परिवहन निगम को शासन ने 100 बसें खरीदने की मंजूरी दी थी। जिसे अब बढ़कर 109 कर दिया है।
- उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन किया गया है।









