नई दिल्ली: आबकारी मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य की ओर से दाखिल की गई रिक्यूजल याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल व अन्य ने एक्साइज पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की थी।
आज इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस दलील पर कहा कि अगर किसी नेता या केंद्रीय मंत्री ने कोई बयान दिया जो किसी पक्ष के खिलाफ हो सकता है, तो इस पर कोर्ट का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आम बात हैं।
खुद केजरीवाल भी एक राजनेता हैं और राजनीति में इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों के बीच होती रहती हैं। इस आधार पर जज को हटाने की मांग करना पूरी तरह से सही नहीं हैं।









