वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत निराशाजनक बताया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि वह तुरंत दूसरे कानूनों पर आगे बढ़ेंगे. इसमें एक नया ’10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ’ भी शामिल है. इससे उनका टैरिफ प्रोग्राम बना रहेगा.शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया था।
टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है: डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि ‘टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है. मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है, कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है.’ उन्होंने जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कैवनॉ को असहमति जताने के लिए धन्यवाद दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका टैरिफ एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि, दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने पर भी बात साफ हो गई है.
ट्रंप ने कहा, ‘अच्छी खबर यह है कि इस भयानक फैसले में पूरे कोर्ट ने जिन तरीकों, कानूनों और अथॉरिटीज को मान्यता दी है वे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए मौजूद टैरिफ से भी ज्यादा मजबूत हैं.’ उन्होंने दावा किया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आईईईपीए (IEEPA) टैरिफ के एक खास इस्तेमाल और असल में फीस पाने के लिए इसके इस्तेमाल को रद्द किया, और कहा, ‘मैं आईईईपीए (IEEPA) के साथ कुछ भी कर सकता हूँ.’
उन्होंने आगे कहा, ‘मौजूदा टैरिफ बने रहेंगे और नए टैरिफ जल्द ही लागू होंगे.’ इसलिए, तुरंत लागू, सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ अभी भी लागू हैं. वे वहीं रहेंगे, पूरी तरह से लागू रहेंगे और पूरी तरह से लागू रहेंगे.’
ट्रंप ने कहा, ‘मुझे हमेशा टैरिफ लगाने का अधिकार रहा है और यह सब अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूर किया है.’ अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने ट्रंप के मैसेज को और मजबूत करते हुए कहा, ‘हमारे पास सेक्शन 122 है, जिसे आज लागू किया जाएगा. हमारे पास सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन है, जो कानूनी तौर पर बहुत टिकाऊ है और हम प्रोग्राम में कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे.










