उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के ज़मानत देने के आदेश पर लगाई रोक, जेल में ही रहेगा सेंगर

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नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई थी।इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी. वहीं अदातल ने सेंगर से दो हफ्ते में इसमें जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई की, जो दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी गई थी और जमानत दे दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है.

CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने के दौरान सजा सस्पेंड करने की अर्जी को मंजूरी दी गई थी.

परिवार वालों ने महिला अधिकार एक्टिविस्ट के साथ मिलकर, सेंगर की सजा सस्पेंड करने का विरोध किया था, और कहा है कि बेल ऑर्डर ने “लोगों का भरोसा हिला दिया है” और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर गलत मैसेज दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में CBI ने सेंगर की अर्जी का कड़ा विरोध किया था, और अपराध की गंभीरता और उसमें शामिल संभावित खतरों पर जोर दिया था.

अपने आदेश में, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी थी और उनकी अपील पेंडिंग रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ कंडीशनल बेल दे दी थी.

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Author: News 7

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