रामपुर : फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ चुके अब्दुल्ला आजम को तीसरी बार 7 साल की सजा मिली. शुक्रवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिर से 7 साल की सजा सुनाई.कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने यह फैसला 2 पासपोर्ट मामले में सुनाया. अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
नवंबर में भी कोर्ट ने 2 पैनकार्ड मामले में आजम और उनके बेटे के खिलाफ 7-7 साल की सजा का ऐलान किया था. इससे पहले अक्टूबर में भी दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के अलावा आजम खान और तजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा मिली थी.
अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया. यह तीसरी बार है जब अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान किया.










