समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत ने खारिज कर दी है।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।
इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी।









