मध्य प्रदेश- धार में भोजशाला से सटी जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने नमाज़ अदा करने की दी मंजूरी, सरकार से कहा- धार्मिक हक़ देना भी आपका फर्ज़

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मध्य प्रदेश: धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर के पास मौजूद दरगाह की जमीन पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित परिसर से सटी दरगाह की जमीन (खसरा नंबर 596) पर दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज़ की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने एक रास्ता निकालते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतिम या पूरी तरह बाध्यकारी नहीं है। अगर मध्यप्रदेश सरकार और मुस्लिम पक्ष आपस में बातचीत करके किसी दूसरे जगह के लिए रज़ामंद होते हैं तो वे जुमे की नमाज के लिए किसी अन्य जगह का विकल्प भी चुन सकते हैं।

कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने साफ कहा कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का ही संवैधानिक दायित्व है।

 

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Author: News 7

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