दो पासपोर्ट मामले में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा की रद्द

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रामपुर: 2 पासपोर्ट मामले में आज़म खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान को बड़ी राहत मिली है। MP-MLA सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए अब्दुल्लाह आजम खान को बरी कर दिया है।

दरअसल शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पूर्व में कोतवाली सिविल लाइंस में अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्लाह आजम खान ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पासपोर्ट बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

इस केस की सुनवाई MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली थी, जहां से अब्दुल्लाह आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ अब्दुल्लाह आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। आज उसी अपील पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।h

अब्दुल्लाह आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई 7 साल की सजा के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि नीचे की अदालत का आदेश रद्द कर दिया गया है और अब्दुल्लाह आजम खान को बरी कर दिया गया है।

 इस मामले में ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा हुई थी। उसके खिलाफ हमने सेशन न्यायालय में अपील फाइल की थी।आज कोर्ट ने हमारी अपील अलाउ कर ली है और नीचे का आदेश रद्द कर दिया गया है।

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Author: News 7

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