नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को बड़ा झटका दिया है। उमर खालिद की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। उमर खालिद ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उसे दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है।
उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था, साथ ही यह भी कहा गया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश के सिलसिले में उन पर लगाए गए आरोपों पर यकीन करने के सही आधार हैं।
5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पांच अन्य को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं।









