वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया और अपने अधिकारों से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए.
एएफपी के रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके कई टैरिफ लगाए, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ा. इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के अपने इकोनॉमिक एजेंडा को लागू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लोबल टैरिफ पर रोक लगा दी.
कंजर्वेटिव-मैजोरिटी वाले हाई कोर्ट ने फैसले में छह-तीन से फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) “राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है.”
ट्रंप लंबे समय से टैरिफ का इस्तेमाल दबाव और बातचीत के लिए करते रहे हैं, लेकिन पिछले साल राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर (आपातकालीन अर्थव्यवस्था शक्ति) का इस्तेमाल करके लगभग सभी अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर पर नई ड्यूटी लगा दी.
कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि, अगर कांग्रेस का इरादा IEEPA के साथ टैरिफ लगाने की खास पावर देने का होता, तो वह ऐसा साफ तौर पर करती, जैसा कि उसने दूसरे टैरिफ कानूनों में लगातार किया है. यह फैसला उन सेक्टर-स्पेसिफिक ड्यूटी पर असर नहीं डालता जो ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और कई दूसरे सामानों के इंपोर्ट पर अलग से लगाई हैं. फॉर्मल जांच, जिससे आखिर में ऐसे और सेक्टर-वाइड टैरिफ लग सकते हैं, अभी भी चल रही है.










