सिगरेट-पान मसाला के शौकीनों को बड़ा झटका, एक फ़रवरी से होगा महंगा, सरकार ने जारी की नई GST दरें

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नई दिल्ली। तंबाकू और पान मसाला शौकीनों के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हुई है। केंद्र सरकार ने ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025’ को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी (GST) की दरों में भारी बदलाव किया गया है, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।.

GST की दरों में बढ़ोतरी
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर 40 प्रतिशत GST लगाया जाएगा, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत GST लागू रहेगा. इसके अलावा, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा.

तंबाकू उत्पादों के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली
तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए एमआरपी-आधारित मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है. इसके तहत पैकेट पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर GST मूल्य तय किया जाएगा, जिससे कर निर्धारण अधिक पारदर्शी होगा.

 केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने की अधिसूचना जारी करने के बाद सिगरेट कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार गिरावट आई है. बाजार की दिग्गज कंपनी ITC, जो देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता है के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान ही 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सुबह 11 बजे आईटीसी के शेयर 6.45 फीसदी की गिरावट के साथ 376.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था. वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्‍स शेयर 10.33 फीसदी की गिरावट के साथ 2478.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था. निवेशकों को डर है कि ऊंचे टैक्स के कारण सिगरेट की बिक्री में कमी आ सकती है और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा.

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Author: News 7

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