नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दिपके को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। 16 अक्टूबर को तिरंगा मार्च से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था।बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
कोर्ट ने उन्हें पीस बॉन्ड यानी शांति बनाए रखने से जुड़ा 50 हजार रुपये के श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे पीस बॉन्ड के तहत शर्तों का पालन करेंगे और शांति भंग नहीं करेंगे।
शर्त के मुताबिक, दिपके को ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी होगी, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।
इससे पहले दिपके के दो साथी सौरव दास और आशुतोष रांका को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में चुपके से प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।








