विपक्ष के ‘सुप्रीम कोर्ट मार्च’ पर CJI सख्त’ राहुल गांधी समेत 13 को नोटिस, बोले- कोई हमें डरा धमका नहीं सकता

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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और SIR को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर आज  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने 12 अक्टूबर को विपक्ष द्वारा निकाले गए मार्च और कोर्ट परिसर में हुई अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है।

सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि “न्यायपालिका को कोई भी डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता, हमें कोई धमका नहीं सकता।”
कोर्ट ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च और फाइलिंग काउंटर पर हुए हंगामे पर गहरी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि एक-एक याचिकाकर्ता को इस आचरण पर स्पष्टीकरण देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रदर्शनों के दौरान के सभी CCTV और डिजिटल फुटेज व रिकॉर्डिंग को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए।
दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है।
News 7
Author: News 7

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